हत्या के मामले में दोषी करार साक्ष्य के अभाव में एक रिहा

डुमरा कोर्ट : फास्ट ट्रैक कोर्ट आरपी सिंह ने हत्या के एक मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मेजरगंज थाना अंतर्गत डुमरी कला गांव निवासी चंदेश्वर पासवान को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर फैसले की तिथि आगामी 20 अप्रैल को मुकर्रर की हैं. वहीं मामले में एक अभियुक्त खैरवा […]

डुमरा कोर्ट : फास्ट ट्रैक कोर्ट आरपी सिंह ने हत्या के एक मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मेजरगंज थाना अंतर्गत डुमरी कला गांव निवासी चंदेश्वर पासवान को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर फैसले की तिथि आगामी 20 अप्रैल को मुकर्रर की हैं. वहीं मामले में एक अभियुक्त खैरवा निवासी सतन पासवान को साक्ष्य के अभाव रिहा कर दिया गया हैं.

मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद ठाकुर ने व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्यामचंद्र महतो ने पक्ष रखा. घटना को लेकर मेजरगंज थाना क्षेत्र के डुमरी कला गांव निवासी जगरनाथ पासवान ने अपने पुत्र रामदेव पासवान को चाकू मार कर गंभीर रूप से घायल कर देने का आरोप लगाते हुए गत 12 मई 2008 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप लगाया था कि अभियुक्तों द्वारा उसके पुत्र से पांच हजार रुपया कर्ज मांगा जा रहा था. कर्ज नहीं देने पर चाकू मार कर घायल कर दिया. इलाज के दौरान रामदेव की मौत हो गयी थी.

कर्ज नहीं देने पर चाकू मारने का था आरोप

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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