डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार सिन्हा ने पत्नी की हत्या के मामले में उमाकांत सिंह को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनायी है. साथ हीं 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि पीड़ित पक्ष को देय होगा.
सजा पाया व्यक्ति रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के नेउरी गांव का रहनेवाला है. 20 फरवरी को कोर्ट ने मामले में दोषी पाया था. सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति भूषण ने बहस की. मालूम हो कि मृतका नीतू कुमारी के पिता मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के पूरा गांव निवासी राम सकल सिंह ने वर्ष 2008 में कोआही ओपी में बयान दर्ज कराया था.
बताया था कि 25 अक्तूबर 2008 को पति, सास, ससुर, देवर व अन्य ने मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया. पुत्री ने फोन कर सूचना दी थी. 26 अक्तूबर 2008 को जब पहुंचा तो पता चला कि आरोपितों ने पुत्री की गला दबा कर व जला कर हत्या कर दी है.
पुलिस ने रून्नीसैदपुर थाने में प्राथमिकी कांड संख्या-315/08 दर्ज कर 20 नवंबर 2008 को मुख्य आरोपित उमाकांत सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
