एसडीओ के आदेश पर डुमरा थाने में प्राथमिकी

18 नवंबर को सेविका-सहायिकाओं ने समाहरणालय के समक्ष किया था उग्र प्रदर्शन सीतामढ़ी : मांगों के समर्थन में आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं द्वारा 18 नवंबर को समाहरणालय के समक्ष किये गये प्रदर्शन मामले में बीडीओ संजय कुमार सिन्हा ने डुमरा थाने में धारा 144 के उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज करायी है. एसडीओ सदर संजय कृष्ण के आदेश […]

18 नवंबर को सेविका-सहायिकाओं ने समाहरणालय के समक्ष किया था उग्र प्रदर्शन

सीतामढ़ी : मांगों के समर्थन में आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं द्वारा 18 नवंबर को समाहरणालय के समक्ष किये गये प्रदर्शन मामले में बीडीओ संजय कुमार सिन्हा ने डुमरा थाने में धारा 144 के उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज करायी है.
एसडीओ सदर संजय कृष्ण के आदेश पर दर्ज प्राथमिकी में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष किरण कुमारी, मालती देवी, कुमारी रेणु, प्रभा कुमारी, किरण, रूबी कुमारी, मुन्नी कुमारी व वीणा कुमारी के अलावा अन्य सेविका-सहायिकाओं को आरोपित किया गया है. बताते चले की जिला प्रशासन द्वारा पूर्व से ही मर्यादा पथ को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है.
इस पथ में धरना-प्रदर्शन पर रोक है. लेकिन 18 नवंबर को सेविका-सहायिकाओं ने प्रदर्शन के दौरान समाहरणालय व मर्यादा पथ के प्रतिबंधित क्षेत्र में भी प्रदर्शन किया था. इसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे थे. इसी बीच एसडीओ सदर ने पत्रांक 1324 के तहत 19 नवंबर को जारी पत्र में प्रदर्शन को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करार देते हुए बीडीओ को प्राथमिकी का आदेश दिया था. इसके आलोक में बीडीओ ने सोमवार को डुमरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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