हत्या मामले में दोषी करार, दो हु ए रिहा

डुमरा कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रिय ने हत्या के एक मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद गुरुवार को रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव निवासी उत्तीम साह को दोषी करार दिया है. वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए चार जुलाई की तिथि निर्धारित की गयी है. मामले […]

डुमरा कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रिय ने हत्या के एक मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद गुरुवार को रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव निवासी उत्तीम साह को दोषी करार दिया है.

वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए चार जुलाई की तिथि निर्धारित की गयी है. मामले के दो अन्य अभियुक्त श्रीनारायण राय व दिलीप राय को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. मामले में सरकार पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने पक्ष रखा. विदित हो कि वर्ष 2009 में रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव निवासी रामजतन राय ने अपने पिता बदरी राय की हत्या आरोपितों द्वारा किये जाने का आरोप लगाया था.
साथ बताया था कि 17 जनवरी 2009 को उक्त लोग उसके खेत में घास काट रहे थे. घास काटने से मना करने पर उक्त आरोपितों ने उसके पिता के सिर पर रॉड से प्रहार कर जख्मी कर दिया. उन्हें बेहोशी की हालत में सदर अस्पताल सीतामढ़ी में इलाज के लिये भरती कराया गया था. चिकित्सक ने जख्मी की गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया था. जहां इलाज के दौरान उनके पिता की मौत पटना में हो गयी थी.

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