फैसले के बिंदु पर सात अप्रैल को होगा सजा का एलान
एक दिसंबर 2011 को अधिवक्ता हरिशंकर प्रसाद की हुई थी हत्या
डुमरा कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अवधेश कुमार दूबे ने बुधवार को अधिवक्ता हरिशंकर प्रसाद हत्याकांड में आरोपित पूर्व मुखिया सुदिष्ट कुमार सिंह को दोषी करार दिया है.
एक दिसंबर 2011 को बेलसंड निवासी अधिवक्ता स्व प्रसाद की अपराधियों ने गोलियों से भून दिया था. इस मामले में रूपौली राज गांव निवासी पूर्व मुखिया सुदिष्ट कुमार सिंह के अलावा उपेंद्र सिंह, मधकौल गांव निवासी टुन्ना सिंह एवं नितेश कुमार सिंह को आरोपित किया गया था. मामले में गणेश गौतम ने बेलसंड थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. फैसले की बिंदु पर सात अप्रैल को सजा सुनाया जायेगा.
सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक नरेंद्र प्रसाद सिंह ने बहस की. बताते चले कि इस मामले में टुन्ना सिंह को वर्ष 2014 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है. जबकि उपेंद्र सिंह के विरुद्ध अनुसंधान अभी जारी है. सुदिष्ट कुमार सिंह मामले में फरार चल रहा था.
नितेश एकमात्र आरोपित है जो अभी तक फरार है. मालूम हो कि स्व प्रसाद सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता थे. वह बेलसंड चौक स्थित पान की दुकान पर बैठे थे इसी बीच बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंन फायरिंग कर दी. उनके शरीर में कुल चार गोली लगी थी. पीएचसी में पुलिस को दिये बयान में उन्होंने उक्त लोगों का नाम लिया था.
तलखापुर में हजारों की चोरी: सीतामढ़ी. नगर थाना क्षेत्र के तलखापुर में बीती रात अज्ञात चोरों ने स्थानीय प्रेमचंद्र झा के घर से गैस सिलिंडर, आभूषण, नगदी व कपड़ा समेत करीब 70 हजार रुपये मूल्य की संपत्ति की चोरी कर ली.
गृहस्वामी श्री झा ने पुलिस को आवेदन देकर मामले की शिकायत दर्ज कराया है.
