पीएम किसान सम्मान निधि : जिले के 2.73 लाख किसानों को आज मिलेगी 21वीं किस्त की राशि
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के 2 लाख 37 हजार 99 किसानों को 21वीं किस्त की राशि बुधवार को मिलना है.
डुमरा. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के 2 लाख 37 हजार 99 किसानों को 21वीं किस्त की राशि बुधवार को मिलना है. वहीं, जिले के 6071 किसानों को 21वीं किस्त की राशि से वंचित रहना पड़ेगा. इसका मुख्य कारण यह है कि इन किसानों में 973 का ई-केवाइसी सत्यापन लंबित तो 5098 किसानोंं का आधार एनपीसीआइ से लिंक नहीं है. इसको लेकर कृषि विभाग ने निर्देशित किया है कि जिन लाभुकों का ई-केवाइसी सत्यापन, बैंक खाता को आधार से लिंक व आधार कार्ड में सुधार नहीं हुआ है, उन्हें 21वीं किस्त का भुगतान प्राप्त नहीं होगा.
— आधार को एनपीसीआइ से लिंक करना अनिवार्य
• ई-केवाइसी सत्यापन कराने वाले किसान
• जिन किसानों का बैंक खाता आधार व एनपीसीआइ से लिंक हो
• जिनका भूमि विवरण पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज हो
— लंबित आधार सीडिंग व ई-केवाइसी वाले किसान
प्रखंड आधार सीडिंग ई-केवाइसी
बैरगनिया 46 20 बाजपट्टी 440 14 बथनाहा 540 293 बेलसंड 106 00 बोखड़ा 217 155 चोरौत 136 03 डुमरा 607 03 मेजरगंज 167 38 नानपुर 299 01 परिहार 353 29 परसौनी 141 11 पुपरी 142 12 रीगा 285 07 रुन्नीसैदपुर 588 06 सोनबरसा 386 332 सुप्पी 210 29 सुरसंड 435 20 — क्या कहते हैं अधिकारी उक्त योजना से लाभान्वित किसानों से अपील किया गया है कि अपना ई-केवाइसी व संबंधित बैंक शाखा में जाकर अपने बैंक खाता को आधार व एनपीसीआइ से अविलंब लिंक करा ले या अपने नजदीकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखा में नया खाता खोलवाना सुनिश्चित करे, ताकि उन्हें योजना के तहत अगली किस्त की राशि का भुगतान सुनिश्चित हो सके.शांतनु कुमार, जिला कृषि अधिकारी, सीतामढ़ी.
—————–बॉक्स के लिएपीएम किसान निधि योजना के 1084 लाभुकों का अभिलेख संदिग्ध, होगा सत्यापन
— कृषि विभाग के अपर निदेशक (शष्य) सह राज्य नोडल अधिकारी ने डीएओ को भेजा पत्रप्रतिनिधि
डुमरा. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले में 1084 किसानों का अभिलेख संदिग्ध पाए गए हैं. कृषि विभाग के अपर निदेशक (शष्य) सह राज्य नोडल अधिकारी ने डीएओ को पत्र भेजकर बताया हैं कि उक्त योजना के तहत सत्यापन में कई लाभुक संदिग्ध पाए गए हैं. इनमे कई लाभुक ऐसे भी हैं, जिनके नाम से भूमि एक फरवरी 2019 के बाद से कायम हैं अथवा उनके द्वारा पिछले भूमिधारक का गलत विवरण दिया गया हैं. बताते चले कि भारत सरकार द्वारा ऐसे किसानों को योजना के तहत प्राप्त होने वाले किस्तों के भुगतान को भौतिक सत्यापन कराने तक अस्थायी रूप से रोक लगा दिया गया हैं. बताया गया है कि अब सभी किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य हैं.
— इन श्रेणियों में होगा लाभुकों का सत्यापनविभाग ने संदिग्ध मिले मामले का सत्यापन के लिए अलग-अलग श्रेणी तैयार किया हैं. जिसमे लाभुक द्वारा पूर्व के भूमिधारको की गलत विवरणी उपलब्ध कराना, भूमि हस्तांतरण की गलत विवरणी उपलब्ध कराना व एक ही परिवार के नाबालिक सहित अन्य सद्स्य के द्वारा योजना का लाभ लिया जाना शामिल हैं. इस संबंध में डीएओ शांतनु कुमार ने बताया कि विभाग से प्राप्त सूची के अनुसार सभी एसडीएओ, बीएओ, समन्यवक व सलाहकारों को सत्यापन का निर्देश दिया गया है.
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