सेविका पद पर अधिक मेधा अंक लाने वाली अभ्यर्थी का ही करें चयन: डीएम

डीएम ने आइसीडीएस की डीपीओ के आदेश को किया निरस्त खाली सीट पर सेविका के चयन का मामला सीतामढ़ी : जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने एक केस की सुनवाई के बाद आईसीडीएस की डीपीओ के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें चयन मुक्त की गयी सेविका के स्थान पर विज्ञापन निकाल चयन की […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 23, 2020 3:09 AM

डीएम ने आइसीडीएस की डीपीओ के आदेश को किया निरस्त

खाली सीट पर सेविका के चयन का मामला
सीतामढ़ी : जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने एक केस की सुनवाई के बाद आईसीडीएस की डीपीओ के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें चयन मुक्त की गयी सेविका के स्थान पर विज्ञापन निकाल चयन की बात कही गयी थी. अधिवक्ता की दलीलों से संतुष्ट होकर डीएम द्वारा मेधा सूची में अधिक अंक वाली अभ्यर्थी का चयन करने का आदेश जारी किया गया है.
क्या है पूरा मामला
डुमरा प्रखंड की हरिछपरा पंचायत के वार्ड नंबर-05 के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या- 202 पर सेविका के रूप में उषा कुमारी की बहाली की गयी थी. ससुर सरकारी सेवक होने के कारण उषा को सेविका के पद से हाथ धोना पड़ा था. किसी ने उषा के खिलाफ शिकायत की थी. डीपीओ द्वारा कोर्ट में सुनवाई की गयी और केस को सत्य पाते हुए उषा के चयन को रद्द कर दिया गया था. साथ ही, सीडीपीओ को विज्ञापन निकाल कर नये सिरे से चयन करने का आदेश दिया गया था. 28 मई 2019 को उक्त आदेश जारी हुआ था.
आदेश के खिलाफ अपील : उक्त आदेश के खिलाफ एक अभ्यर्थी फूल कुमारी ने डीएम के कोर्ट में अपील कर दी. सुनवाई के दौरान तक कतिपय कारणों से डीपीओ द्वारा मूल अभिलेख उपलब्ध नही कराया जा सका था. फूल कुमारी के अधिवक्ता ने डीएम को बताया कि अपीलकर्ता का नाम मेधा सूची में दूसरे स्थान पर था. मेधा सूची में शामिल योग्य अभ्यर्थी का चयन किया जाना चाहिए.
विज्ञापन के माध्यम से बहाली के आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए. डीपीओ के आदेश को डीएम ने कहा है कि यह विधि सम्मत नही है. डीपीओ को एक सप्ताह के अंदर मेधा सूची में सर्वोत्तम अंक वाली योग्य अभ्यर्थी का चयन करने का आदेश दिया है.

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