डुमरा कोर्ट : विकलांग युवती से छेड़खानी के एक मामले में एडीजे द्वितीय शिव कुमार शुक्ला ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बाजपट्टी थाना क्षेत्र के मधुबन बाजार निवासी मांझी साह के पुत्र पप्पू साह को भादवि की धारा 354 में पांच वर्ष की सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है.
अर्थदंड की राशि नहीं दिये जाने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा. कोर्ट ने आरोपित पप्पू साह को भादवि की धारा 354(ए) में भी तीन वर्ष की सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थ दंड लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं दिये जाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा. फैसले में कहा है कि दोनों सजा साथ चलेंगे. मालूम हो कि 25 अप्रैल को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपित पप्पू साह को भादवि की धारा 354 व 354(ए) में दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिये गुरुवार की तिथि मुकर्रर की थी.
