छपरा(कोर्ट) : पुरानी रंजिश में गोली मार कर एक व्यक्ति की हत्या कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने पांच आरोपितों को अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनायी है. एडीजे द्वितीय विजय आंनद तिवारी ने दरियापुर थाना कांड संख्या 152/13 के सत्रवाद् 104/15 में सुनवाई करते हुए दरियापुर थाना क्षेत्र के दरवेसा सिन्द्रा निवासी अमरेंद्र कुमार को भादवी की
हत्या के मामले में पांच को कारावास व अर्थदंड की सजा
छपरा(कोर्ट) : पुरानी रंजिश में गोली मार कर एक व्यक्ति की हत्या कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने पांच आरोपितों को अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनायी है. एडीजे द्वितीय विजय आंनद तिवारी ने दरियापुर थाना कांड संख्या 152/13 के सत्रवाद् 104/15 में सुनवाई करते हुए दरियापुर थाना क्षेत्र के दरवेसा सिन्द्रा निवासी […]

धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और दस हजार अर्थदंड जिसे नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त की सजा तो वही अन्य अभियुक्त अजय कुमार, पंकज कुमार और भृगुनाथ प्रसाद को धारा 147 के तहत प्रत्येक को दो-दो वर्ष और एक एक हजार अर्थदंड तथा अरविंद कुमार को भादवि की धारा 148 और आर्म्स एक्ट दोनों में तीन तीन वर्ष एवं अर्थदंड के रूप में एक हजार का आदेश दिया है.
मामले के संबंध में सरकार के अधिवक्ता एपीपी प्रमोद कुमार भरतिया ने बताया कि 30अगस्त 2013 को उपरोक्त आरोपितों द्वारा इसी थाना क्षेत्र के मगरपाल नूरन निवासी शैलेंद्र कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में मृतक के पिता चंद्रिका राय ने उपरोक्त सभी के अलावे अन्य को अभियुक्त बनाते हुए एक मामला दर्ज करवाया था. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 1मार्च को उपरोक्त सभी आरोपितों को दोषी करार दिया था.
सरकार का पक्ष एपीपी भरतिया ने रखा है.