छपरा (कोर्ट) : दहेज में बाइक नहीं मिलने पर एक विवाहिता की हत्या कर शव गायब कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने पति व सास को दोषी करार दिया है. शनिवार को एडीजे षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने अमनौर थाना कांड 98/12 में सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित बनाये गये अमनौर थाना क्षेत्र के कासिमपुर निवासी व मृतका रेणु देवी के पति सुभाष सिंह व सास चंदा देवी को भादवि की धारा 304बी,498 में दोषी करार दिया है. विदित हो कि गड़खा थाना क्षेत्र के पिरौना निवासी गांधी प्रसाद ने अमनौर थाना में एक मामला दर्ज कराते हुए उपरोक्त पर उनकी पुत्री रेणु की जला कर हत्या करने व शव को गायब करने का आरोप लगाया था.
दहेज हत्या में पति और सास दोषी करार
छपरा (कोर्ट) : दहेज में बाइक नहीं मिलने पर एक विवाहिता की हत्या कर शव गायब कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने पति व सास को दोषी करार दिया है. शनिवार को एडीजे षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने अमनौर थाना कांड 98/12 में सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित बनाये गये अमनौर थाना […]
