जानलेवा हमला मामले में आठ दोषी करार

29 जून को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई आपसी विवाद में घर पर चढ़ िकया था हमला छपरा (कोर्ट) : आपसी विवाद में दरवाजे पर चढ़ जान लेवा हमला करने तथा घर से लाखों की राशि उठा लेने के मामले में कोर्ट ने आठ आरोपितों को दोषी करार दिया है. अपर जिला एवं सत्र […]

29 जून को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई

आपसी विवाद में घर पर चढ़ िकया था हमला
छपरा (कोर्ट) : आपसी विवाद में दरवाजे पर चढ़ जान लेवा हमला करने तथा घर से लाखों की राशि उठा लेने के मामले में कोर्ट ने आठ आरोपितों को दोषी करार दिया है.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने गड़खा थाना कांड संख्या 68‍/07 के सत्र वाद संख्या 467/07 के आरोपितों गड़खा थाना क्षेत्र के साधपुर निवासी चार भाइयों पारस राय, शिवनाथ राय, दशरथ राय,भूषण राय के अलावा चंद्रिका राय और दारोगा राय दोनों सहोदर तथा पुलिस राय और
रामचंद्र राय को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. विदित हो कि साधपुर निवासी वकील प्रसाद यादव ने 11 अप्रैल, 2007 को एक प्राथमिकी दर्ज करवायी थी, जिसमें आरोप लगाया था कि उपरोक्त अभियुक्तों ने उसके दरवाजे पर चढ़ कट्टा से फायर करते हुए न केवल मारपीट कर जख्मी किया, बल्कि घर में घुस एक लाख 10 हजार रुपये, जो ट्रैक्टर खरीदने के लिए रखे हुए थे, उसे उठा कर ले गये. न्यायाधीश ने सजा के बिंदु पर 29 जून की तिथि निर्धारित की है.

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