आदर्श संहिता उल्लंघन में जदयू विधायक धूमल बरी

2000 में निर्दलीय लड़ रहे थे चुनाव छपरा (कोर्ट) : वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में जदयू विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह बरी हो गये हैं. सोमवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक पदाधिकारी आरके यादव ने बनियापुर थाना कांड संख्या 92‍/2000 के विचारण संख्या 1337/16 में उन्हें साक्ष्य […]

2000 में निर्दलीय लड़ रहे थे चुनाव

छपरा (कोर्ट) : वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में जदयू विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह बरी हो गये हैं. सोमवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक पदाधिकारी आरके यादव ने बनियापुर थाना कांड संख्या 92‍/2000 के विचारण संख्या 1337/16 में उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया. आदेश सुनाये जाने के वक्त विधायक कोर्ट में उपस्थित थे.
नौ फरवरी, 2000 को बनियापुर के थानाध्यक्ष बूटन शर्मा ने बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय
चुनाव लड़
आदर्श संहिता उल्लंघन…
रहे धूमल सिंह पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का एक मामला दर्ज कराया था. आरोप लगाया गया था कि थानाध्यक्ष जब क्षेत्र में गश्ती कर रहे थे, तो उन्होंने थाना क्षेत्र में स्थित एक मकान, जिसमें धूमल सिंह का चुनाव कार्यालय था, के बाहर सरकारी पेड़ पर उनके नाम व चुनाव चिह्नयुक्त बैनर व पोस्टर देखा और पूछताछ की, तो पता चला कि इसकी इजाजत जिला प्रशासन से नहीं ली गयी थी.
थानाध्यक्ष ने एक मामला दर्ज कराया था. इस मामले में 27 मई को विधायक का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया था, जिसमें उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया था और 30 मई को मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्ष द्वारा अंतिम बहस हुई तथा न्यायिक पदाधिकारी ने 13 जून को फैसला सुनाने का आदेश दिया था. ज्ञात हो कि एकमा के जदयू विधायक उस वक्त बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव लड़ रहे थे.

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