छपरा (कोर्ट) : मशरक के गंडामन धर्मासती स्थित विद्यालय में मिड डे मील खाने से हुई 23 बच्चों की मौत मामले में
सोमवार को बचाव पक्ष द्वारा बहस नहीं की गयी.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता नरेश प्रसाद राय ने कोर्ट के समक्ष बहस के लिए समय की मांग की गयी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए बहस के लिए अगली तिथि 15 जून निर्धारित की है.
सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी के कोर्ट में गंडामन मामले के सत्र वाद संख्या 811/13 में बचाव पक्ष द्वारा बहस भी जानी थी, जो नहीं हो सकी.
वहीं मामले में आरोपित बनाये गये विद्यालय की तत्कालीन प्रधान शिक्षिका मीना देवी और सह अभियुक्त अर्जुन राय को पेशी के लिए मंडल कारा से कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और पेशी के उपरांत दोनों को पुन: मंडल कारा भेज दिया गया.
