छपरा (कोर्ट) : मंडल कारा छपरा में कैदियों एवं पुलिस प्रशासन के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में अभियोजन द्वारा किसी गवाह को प्रस्तुत नहीं किया जा सका. इस वजह से
गवाही की प्रक्रिया नहीं हो सकी. शुक्रवार को जेल कांड के सत्र वाद संख्या 211/15 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी के कोर्ट में साक्ष्य के लिए तिथि निर्धारित की गयी थी, जिसमें कोई गवाह प्रस्तुत नहीं हुआ. वहीं मामले में आरोपित राजेश तुरहा और ऋषि मुनि सिंह को मंडल कारा से पेशी हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. पेशी के उपरांत दोनों को अगली तिथि 27 जून के लिए मंडल कारा भेज दिया गया.
