तीन बाइकों पर सवार होकर पहुंचे थे आधा दर्जन अपराधी

लिपिक जयराम सिंह को बंदूक के बट से मार किया जख्मी अनुसंधानकर्ता पर कार्रवाई करें आइजी छपरा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार गुप्ता ने दिघवारा थाना कांड संख्या 65/16 के अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई करने को लेकर पुलिस महानिरीक्षक को एक पत्र लिखा है. एडीजे के […]

लिपिक जयराम सिंह को बंदूक के बट से मार किया जख्मी

अनुसंधानकर्ता पर कार्रवाई करें आइजी
छपरा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार गुप्ता ने दिघवारा थाना कांड संख्या 65/16 के अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई करने को लेकर पुलिस महानिरीक्षक को एक पत्र लिखा है. एडीजे के कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र में कहा गया है कि दिघवारा थाना अंतर्गत धोखाधड़ी के एक मामले में दाखिल जमानत आवेदन पर सुनवाई के लिए कोर्ट द्वारा केस डायरी की मांग की गयी, जिसे प्रस्तुत नहीं किया गया.
इस पर 13 मई को कारण पृच्छा नोटिस तथा 20 मई को पुलिस अधीक्षक को अनुसंधानकर्ता का एक दिन का वेतन रोक इसकी जानकारी कोर्ट को देने का निर्देश दिया गया, परंतु इसके बाद भी न तो कोई कार्रवाई की गयी और न ही केस डायरी ही उपलब्ध कराया गया. इससे नाराजगी जताते हुए कोर्ट द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को पत्र भेज अपने स्तर से अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई करते हुए छह जून से पहले कोर्ट में केस डायरी उपलब्ध कराने को कहा गया है.
ज्ञात हो कि धोखाधड़ी के मामले में दर्ज दिघवारा थाना कांड संख्या 65/16 के अभियुक्त आशुतोष कुमार भारती के अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1160/16 में केस डायरी को लेकर सुनवाई लंबित है. वहीं, इसी न्यायालय द्वारा दरियापुर थाना कांड संख्या 105/16 के अनुसंधानकर्ता पर कारण पृच्छा नोटिस जारी किया गया है. जानलेवा हमले के मामले में एक अभियुक्त की अग्रिम जमानत के आवेदन पर सुनवाई को लेकर कोर्ट ने केस डायरी उपलब्ध कराने का आदेश दिया था, परंतु आदेश का पालन नहीं होने पर कारण पृच्छा नोटिस जारी कर कारण स्पष्ट करने को कहा गया है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने कोर्ट में केस डायरी उपलब्ध नहीं कराया.

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