दहेज हत्या में पति को 10 सास को दो वर्षों की सजा

छपरा (कोर्ट) : दहेज में दो लाख रुपये नहीं मिलने के कारण एक विवाहिता की गला घोट कर हत्या कर दिये जाने के मामले में आरोपित बनाये गये पति व सास को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनायी है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओम प्रकाश पांडेय ने […]

छपरा (कोर्ट) : दहेज में दो लाख रुपये नहीं मिलने के कारण एक विवाहिता की गला घोट कर हत्या कर दिये जाने के मामले में आरोपित बनाये गये पति व सास को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनायी है.
शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओम प्रकाश पांडेय ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 199/14 के सत्र वाद संख्या 457/15 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए आरोपित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के होम नगर निवासी पति हिमांशु शेखर को भादवि की धारा 304 बी के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार का अर्थ दंड तथा भादवि की धारा 201 के तहत तीन वर्ष व पांच हजार अर्थ दंड, जिसे नहीं देने पर क्रमश: तीन माह और एक माह अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है. वहीं आरोपित सास वीणा देवी को भादवि की धारा 498 ए के तहत दो वर्ष की सजा तथा एक हजार का अर्थ दंड, जिसे नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है.
सजा के बिंदु पर सुनवाई के पूर्व बचाव पक्ष ने कम-से-कम सजा देने का आग्रह कोर्ट से किया, तो वहीं सूचक के अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने अधिक-से-अधिक सजा देने ताकि समाज में एक संदेश जाये, का आग्रह किया. विदित हो कि भगवान बाजार थाना क्षेत्र के रामलीला मठिया निवासी बसंती सिंह ने 11 सितंबर, 2014 को एक प्राथमिकी दर्ज कराते हुए हिमांशु शेखर उसकी मां वीणा देवी और दो मामा किशोर सिंह और संजय सिंह को अभियुक्त बनाया गया था. आरोप में महिला कहा था कि अभियुक्तों द्वारा उनकी पुत्री सिम्पी सिंह को दो लाख रुपये मायके से लाने को लेकर प्रताड़ित करते थे. सिम्पी द्वारा विरोध व इनकार करने पर उसकी रस्सी से गला दबा कर हत्या कर दी गयी. सूचक की ओर से राजीव कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष से हरिमोहन सिंह ने बहस की.

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