इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे घायलों से भी की गयी मारपीट
कई थानों की पुलिस के पहुंचने के बाद नियंत्रण में आयी स्थिति
मकेर : गुरुवार की रात्रि नंदन कैतुका पंचायत के दो मुखिया प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं के बीच भटवलिया गांव में पैसा, मुरगा, दारू की अफवाह को लेकर जम कर मारपीट हुई एवं लाठी-डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के दर्जनों लोग घायल हो गये. घटना स्थल पर एक बाइक को लाठी-डंडे तथा ईंट-पत्थर मार कर क्षतिग्रस्त कर दिया.
जख्मी राजनारायण राय के पुत्र राजेश्वर राय, धर्मनाथ राय के पुत्र सुनील राय, मिथिलेश राय, मोहन महतो का पुत्र संजय महतो, धर्मनाथ शर्मा का पुत्र विनोद कुमार शर्मा तथा उसका पोता आशिष कुमार शर्मा, नरसिंह राय का पुत्र धर्मनाथ राय, शुभनारायण राय का पुत्र अवधेश राय, श्रीभगवान राय का पुत्र राजू कुमार राय सहित नौ जख्मियों को पीएचसी मकेर में स्थानीय लोगों ने इलाज हेतु भरती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों पक्षों के गंभीर राजेश्वर राय, सुनील कुमार राय, मिथिलेश राय, संजय महतो, विनोद कुमार शर्मा को सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. जख्मी विनोद शर्मा व उनके पुत्र आशिष कुमार को परिजन पीएचसी मकेर इलाज के लिए ले गये. जहां एक पक्ष के मुखिया प्रत्याशी समर्थकों ने ईंट, पत्थर से मार कर सुजुकी गाड़ी का शीशा तोड़ क्षतिग्रस्त कर दिया.
उसके बाद अस्पताल परिसर में घुस कर अस्पताल के खिड़की व दरवाजे के शीशे भी तोड़ दिया. घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को एक बजे रात्रि में मिलते ही थानाध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता, एएसआइ पवन कुमार सैफ जवानों के साथ अस्पताल पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को समझाते-बुझाते हुए वजह जाननी चाही, तो उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा और पुलिस बैरंग वापस लौट गयी.
थानाध्यक्ष ने इसकी जानकारी एसपी तथा मढ़ौरा एसडीपीओ को दी. सूचना मिलते ही अमनौर थानाध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद, भेल्दी थानाध्यक्ष महम्मद खालिद, थानाध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता, एसटीएफ के जवानों के साथ मकेर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां हंगामा कर रहे लोग पुलिस को देख फरार हो गये. मौके पर दो लोगों को पुलिस ने पकड़ा, जिनकी जांच की गयी, तो पॉकेट से देशी शराब की दो बोतलें बरामद की गयी.
वहीं दोनों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी. दोनों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया. गिरफ्तार शुभनारायण राय के पुत्र अवधेश राय व श्रीभगवान राय के पुत्र राजू कुमार राय को बिहार उत्पाद अधिनियम 2016 के 53/47 के तहत जेल भेजा गया.
