छपरा (कोर्ट) : 14 वर्ष पूर्व छपरा मंडल कारा में पुलिस व कैदियों के बीच हुई मुठभेड़ के मामले में अभियोजन एवं साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिस वजह से गवाही की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी के कोर्ट द्वारा जेल कांड
के सत्रवाद संख्या 396/03 में साक्ष्य हेतु सोमवार की तिथि निर्धारित की गयी थी, परंतु कोई भी गवाह साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं हो सका. मामले में आरोपित बनाये गये दो अभियुक्त राजेश तुरहा और ऋषि मुनि सिंह को पेशी के लिए मंडल कारा से कोर्ट लाया गया. कोर्ट ने दोनों को पेशी के उपरांत 16 मई तक न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेजे जाने का आदेश दिया.
