तिहरा हत्याकांड : निकेश-अविनाश की पेशी

छपरा (कोर्ट) : शहर के विंध्याविसनी भवन में चार वर्ष पूर्व हुए तीहरे हत्या कांड मामले के दो आरोपितों को न्यायालय में पेशी हुई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओम प्रकाश पांडेय के कोर्ट में नगर थाना कांड संख्या 154‍/11 के सत्रवाद संख्या 107/12 के आरोपित निकेश राय उर्फ पियुस तथा अविनाश राय को […]

छपरा (कोर्ट) : शहर के विंध्याविसनी भवन में चार वर्ष पूर्व हुए तीहरे हत्या कांड मामले के दो आरोपितों को न्यायालय में पेशी हुई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओम प्रकाश पांडेय के कोर्ट में नगर थाना कांड संख्या 154‍/11 के सत्रवाद संख्या 107/12 के आरोपित निकेश राय उर्फ पियुस तथा अविनाश राय को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में प्रस्तुत किया गया.

परंतु अभियोजन द्वारा किसी भी गवाह को साक्ष्य के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जबकि कोर्ट द्वारा प्रत्येक निर्धारित तिथि पर साक्षी को प्रस्तुत करने का आदेश अभियोजन तथा जिला के वरीय अधिकारियों डीएम और एसपी को भेजा जा चुका है. वहीं दो अरोपितों घनश्याम सिंह और शंभू राय वकील द्वारा इनकी ओर से समया आवेदन दिया गया.

उच्च न्यायालय ने मांगा था प्रतिवेदन : तिहरे हत्या कांड के आरोपित निकेश राय द्वारा उच्च न्यायालय में दाखिल क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 54210/15 पर सुनवायी करते हुए नीचली अदालत से पूछा था कि किन परिस्थितियों में
इस सत्रवाद का विचारा तक पूरा नहीं किया जा सका इसका विचारण कब तक पूरा होगा
इसका एक प्रतिवेदन समर्पित करे.
निचली अदालत ने भेजा प्रतिवेदन : उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में निचली अदालत ने 16 मर्च 2016 को अपना प्रतिवेदन समर्पित कर दिया. साथ ही 5 अप्रैल 2016 को जिला के डीएम और एसपी को उच्च न्यायालय के आदेश का हवला देते हुए उन्हें सूचना भी प्रेषित कर दिया. जिसमें अगली तिथि 19 अप्रैल को साक्षी को प्रस्तुत करने की बात भी शामिल थी फिर भी किसी साक्षी को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सका.
छह साक्षियों की हो चुकी है गवाही
इस सत्र विचारण में अबतक मामले के सूचक शशिभूषण सिंह प्रत्यक्षदर्शी गवाह मंजीत सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी समेत 6 साक्षियों की गवाही हो चुकी है. जबकि अभी जिनकी गवाही होनी बाकी है. इनमें तीन सरकारी गवाहों में नगर थानाध्यक्ष अरूण तिवारी इंस्पेक्टर नंदु शर्मा और चिकित्सक केएम दूबे के अलावे गैर सरकारी साक्षी चंद्रशेखर सिंह, मुन्ना सिंह ओर अनुज कुमार सिंह शामिल है.
जारी हो चुका है सम्मन व वारंट
कोर्ट द्वारा साक्षियों को प्रस्तुत होने को लेकर 9 मार्च 2016 को सम्मन व वारंट जारी किया जा चुका है. कोट्र ने सभी सरकारी साक्षियों जिनकी गवाही नहीं हुई है. उनपर सम्मन तथा गैर सरकारी साक्षियों पर जमानतीय वारंट निर्गत कर चुकी है.

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