सरपंच पति की हत्या मामले में जमानत खारिज

छपरा (कोर्ट) : रसुलपुर असहनी पंचायत के सरपंच पति दिलीप यादव की अपहरण के उपरांत हत्या कर दिये जाने के मामले में गिरफ्तार अभियुक्त के नियमित जमानत आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार गुप्ता ने सरपंच पति हत्या मामले के अप्राथमिकी अभियुक्त केशव […]

छपरा (कोर्ट) : रसुलपुर असहनी पंचायत के सरपंच पति दिलीप यादव की अपहरण के उपरांत हत्या कर दिये जाने के मामले में गिरफ्तार अभियुक्त के नियमित जमानत आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार गुप्ता ने सरपंच पति हत्या मामले के अप्राथमिकी अभियुक्त केशव महतो के नियमित जमानत आवेदन पर सुनवाई प्रारंभ की. जमानत के पक्ष में जहां बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी दलील पेश की,

वहीं अभियोजन के द्वारा जमानत का विरोध किया गया. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत जमानत को खारिज करने का आदेश दिया.

ज्ञात हो कि असहनी पंचायत की सरपंच रानी देवी के पति का 15 जनवरी की संध्या बाजार से घर जाने के क्रम में अपराधियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था तथा अगले दिन उनका शव पुलिया के पास से पुलिस ने बरामद किया था. इस मामले में सरपंच ने रसूलपुर थाना कांड संख्या 1/16 में ईशनाथ यादव व अनिल ओझा समेत अन्य को अभियुक्त बनाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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