छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में अभियोजन द्वारा किसी गवाह को प्रस्तुत नहीं किया जा सका. वहीं मामले में आरोपित बनाये गये सात अभियुक्तों की एडीजे प्रथम के न्यायालय में पेशी की गयी. जिन अभियुक्तों की सोमवार को पेशी हुई उनमें राम प्रकाश, सबल किशोर सिंह, नागमणि सिंह, गणेश मुंडा, संदीप कुमार महतो, पंकज कुमार मोती और गौतम कुमार कक्कु शामिल हैं.
न्यायाधीश ने सभी आरोपितों को पेशी के उपरांत 28 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. वहीं बचाव पक्ष द्वारा चार आरोपितों रामप्रकाश, गौतम कुमार कक्कु, रविश कुमार और नागमणी सिंह की जमानत याचिका दाखिल की गयी. अधिवक्ता वीरेश कुमार चौबे ने चारों आरोपितों को जमानत दिये जाने को लेकर बहस की, तो वहीं लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह ने मामले में बहस हेतु तैयारी के लिए समय की मांग की. जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 28 मार्च निर्धारित की.
