दो के हत्या मामले में चार को उम्रकैद
छपरा (कोर्ट) : पेड़ की डाली काटने को लेकर हो रही पंचायती के दौरान दो लोगों की पीट-पीट कर हत्या कर देने के मामले के चार आरोपितों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने बनियापुर थाना कांड […]
छपरा (कोर्ट) : पेड़ की डाली काटने को लेकर हो रही पंचायती के दौरान दो लोगों की पीट-पीट कर हत्या कर देने के मामले के चार आरोपितों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने बनियापुर थाना कांड संख्या 274/13 के सत्रवाद संख्या 209/14 के चार आरोपितों खलील मियां सभी बनियापुर के अमाव धोबी टोला निवासी को भादवि की धारा 302 का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है.
न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहा है कि प्रत्येक द्वारा दी गयी 25 हजार की राशि में से दोनों मृतक के परिजनों को दस-दस हजार की रकम दी जाये तथा बचे पांच हजार की राशि सरकारी खजाने में जमा की जाये. यदि आरोपितों द्वारा अर्थदंड की रकम नहीं दी जाती है, तो उन्हें अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी.
क्या था मामला : 23 नवंबर, 2013 को पकड़ी का डाल काटने को लेकर गांव में एक पंचायत बैठी थी, जिसमें उत्पन्न हुए विवाद में उपरोक्त आरोपितों समेत अन्य ने पंचायत में बैठे शबीब मियां और हबीब मियां को लाठी डंडे से पीट-पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया था. बचाने आये दोनों के परिजनों को भी मार-पीट कर जख्मी कर दिया गया था.
ग्रामीणों द्वारा सभी घायलों को उपचार के लिए पीएचसी, बनियापुर ले जाया गया था, जहां चिकित्सक ने शबीब मियां को मृत घोषित कर दिया, वहीं हबीब मियां की गंभीर स्थित को देखते हुए रेफर कर दिया था. लेकिन, हबीब मियां की मौत सदर अस्पताल लाने के क्रम में रास्ते में ही हो गयी थी. इस मामले में शबीब मियां के पुत्र नसरूद्दीन मियां ने उपरोक्त चारों के अलावा अन्य को आरोपित बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी.