विवाहिता की हत्या करनेवाले ससुर को 7 वर्षों की सश्रम कैद

विवाहिता की हत्या करनेवाले ससुर को 7 वर्षों की सश्रम कैदसंवाददाता-छपरा (कोर्ट). दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर विवाहिता की हत्या कर शव गायब कर दिये जाने के मामले में आरोपित ससुर को कोर्ट ने 7 वर्ष की सश्रम कारावास का आदेश सुनाया है.अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. नइमुल्ला ने मढौरा थाना कांड […]

विवाहिता की हत्या करनेवाले ससुर को 7 वर्षों की सश्रम कैदसंवाददाता-छपरा (कोर्ट). दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर विवाहिता की हत्या कर शव गायब कर दिये जाने के मामले में आरोपित ससुर को कोर्ट ने 7 वर्ष की सश्रम कारावास का आदेश सुनाया है.अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. नइमुल्ला ने मढौरा थाना कांड संख्या 107‍/2000 के सत्रवाद 27/03 ‍में सुनवाई करते हुए मढौरा के मोथहा निवासी बुद्धराम पांडेय को उपरोक्त सजा सुनायी है. ज्ञात हो कि इसी थाना क्षेत्र के नेथुआ निवासी प्रहलाद सिंह ने थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोपित के अलावे उसकी पत्नी और दो पुत्रियों को अभियुक्त बनाया था. आरोप में कहा था कि मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर सबों ने मिलकर उसकी बहन रितु देवी को जला कर हत्या कर दिया तथा शव को गायब कर दिया था. इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक गुंजन वर्मा ने पक्ष रखा था.

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