छपरा (कोर्ट) :हरिहर क्षेत्र मेला में विधि व्यवस्था को बनाये रखने के लिए अस्थायी रूप से बनाये गये गंडक ब्रिज थानाध्यक्ष के साथ मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार तीन युवकों को एसीजेएम के समक्ष पेश किया गया. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्यनारायण राय ने तीनों अभियुक्तों को रिमांड करते हुए 11 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेजने का आदेश दिया है. साथ ही तीनों अभियुक्तों का समुचित इलाज कराने का काराधीक्षक को आदेश दिया है.
न्यायालय ने जिन अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा है, उनमें वैशाली के बिदुपुर थाने के रमदौली निवासी लव किशोर सिंह और कुंदन कुमार सिंह के अलावा इसी थाना क्षेत्र के ककरहरा निवासी राहुल कुमार सिंह शामिल है. ज्ञात हो कि गज-ग्राह चौक स्थित अस्थायी गंडक ब्रिज थानाध्यक्ष अमरजीत कुमार ने उपरोक्त तीनों के अलावा सात अन्य को आरोपित बनाते हुए थाना कांड संख्या 454/15 में प्राथमिकी दर्ज करायी है.
आरोप में थानाध्यक्ष ने कहा है कि सभी गज-ग्राह चौक पर खड़ा हो आने-जानेवाली महिलाओं के साथ अश्लील इशारे, टिप्पणी कर रहे थे, जिससे लोगों में क्षोभ उत्पन्न हो रहा था. सूचना पर जब वे समझाने गये तो वरदी उतरवाने की धमकी दी तथा गाली-गलौज करने लगे. मना करने पर सभी मारपीट करने लगे,
जिससे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी और मेलार्थियों एवं पुलिस बल में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया. भगदड़ देख अतिरिक्त बल पहुंचा, तब इन्हें गिरफ्तार किया जा सका और बाकी अन्य भागने में सफल रहे. थानाध्यक्ष ने भादवि की धारा 147, 149, 152, 186, 290, 341, 323, 332, 353, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज करवाया है.
