छपरा (सदर) : छपरा शहर के व्यवसायियों को नगर पर्षद द्वारा कभी ट्रेड लाइसेंस की नियमावली के प्रारूप का प्रकाशन किये बिना ढाई हजार दुकानदारों को नोटिस जारी करने की नगर पर्षद प्रशासन की कार्रवाई को पश्चिमोत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग पर्षद के अध्यक्ष राजेश्वर प्रसाद ने दमनात्मक एवं भयभीत करने की कार्रवाई बताया है.
साथ ही तत्काल इस नोटिस को स्थगित करते हुए सभी व्यवसायी संगठनों को ट्रेड लाइसेंस की नियमावली प्रकाशित करने, व्यवसायी संगठनों को उपलब्ध कराने की जरूरत जतायी है. पत्र में उन्होंने लिखा है कि पूर्व में भी डेढ़ साल पहले भी नगर पर्षद द्वारा ट्रेड लाइसेंस के संबंध में एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित कराया गया था. इस पर संघ के सचिव पवन कुमार अग्रवाल ने नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी से मिल कर नियमावली की प्रति उपलब्ध कराने के लिए आवेदन दिया था. परंतु, नगर पर्षद प्रशासन ने आज तक नियमावली की प्रति उपलब्ध नहीं करायी और न नगर पर्षद ने कभी व्यवसायियों के साथ विचार-विमर्श ही किया.
उधर, इस संबंध में पूछे जाने पर नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार उपाध्याय ने कहा कि नगर पर्षद प्रशासन को ट्रेड लाइसेंस के लिए नियमावली प्रकाशित करने एवं व्यवसायी संघों को उसकी प्रति उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं है. नगर विकास विभाग के निर्देश के आलोक में ही छपरा शहर के ढाई हजार व्यवसायियों को नोटिस जारी किया गया है.
