दुकानों पर जायेंगे अफसर, बतायेंगे जीएसटी

जीएसटी के तहत रिटर्न भरने में आनेवाली परेशानियों का होगा समाधान छपरा (सदर) : अब वाणिज्यकर विभाग के पदाधिकारी विभिन्न व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों के प्रतिष्ठान पर जाकर उनके द्वारा जीएसटी के तहत भरे जाने वाले रिटर्न की एक ओर जहां जानकारी लेंगे, वहीं उनकी समस्याओं के समाधान के सुझाव व तरीके भी बतायेंगे. यह […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 21, 2017 4:19 AM

जीएसटी के तहत रिटर्न भरने में आनेवाली परेशानियों का होगा समाधान

छपरा (सदर) : अब वाणिज्यकर विभाग के पदाधिकारी विभिन्न व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों के प्रतिष्ठान पर जाकर उनके द्वारा जीएसटी के तहत भरे जाने वाले रिटर्न की एक ओर जहां जानकारी लेंगे, वहीं उनकी समस्याओं के समाधान के सुझाव व तरीके भी बतायेंगे. यह कार्य वाणिज्यकर विभाग के पदाधिकारी विभिन्न ट्रेडों के व्यवसायियों के लिए अलग-अलग तिथि को उनके प्रतिष्ठान पर पहुंचकर उनकी समस्या जानने, उसके समाधान तथा जीएसटी के तहत रिटर्न भरने के संबंध में सुझाव एवं सलाह देंगे.
सारण वाणिज्यकर अंचल के प्रभारी उपायुक्त शंकर शर्मा के अनुसार पूर्व में 10 दिनों तक विभिन्न प्रखंडों में जा-जाकर सभी व्यवसायों के व्यवसायियों के जीएसटी के तहत रिटर्न भरने में आनेवाली परेशानियों या उनके तरीकों को बताने व समाधान के उपाय का कार्य करने के बाद अब यह तरीका अपनाया जा रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यवसायी जीएसटी के तहत रिटर्न भर सके.
उन्होंने कहा कि पहले शहर में ट्रेडवार हर प्रतिष्ठान पर वाणिज्यकर के पदाधिकारी जायेंगे. उसके बाद ग्रामीण बाजारों में भी जाकर ट्रेड वार जीएसटी संबंधित समस्याओं के समाधान एवं तरीकों को बतायेंगे. सारण जिले में आसपास के जिलों के अपेक्षा जीएसटी के तहत रिटर्न भरने की स्थिति बेहतर है. परंतु, अभी भी इसमें काफी बेहतर करने की जरूरत है.
बड़े-बड़े शहरों के सामान यहां न तो इंटरनेट की सुविधा है और न जीएसटी के रिटर्न भरने से संबंधित पर्याप्त विशेषज्ञ जिससे निश्चित तौर पर व्यवसायियों को जीएसटी रिटर्न भरने में परेशानी होती है. उधर, सरकार के द्वारा सैकड़ों सामग्रियों का जीएसटी के तहत दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किये जाने के बावजूद दुकानदारों द्वारा अपना सामान पुराने दर पर ही बेचे जाने को लेकर सरकार ने राज्य स्तर पर भी टीम का गठन कर दिया है. वहीं यदि किसी व्यवसायी के खिलाफ 18 फीसदी के बदले 28 फीसदी टैक्स लेने अर्थात मनमाना मूल्य वसूलने की शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी. वाणिज्यकर उपायुक्त प्रभारी शर्मा ने यह भी कहा कि यदि किसी भी ट्रेड के व्यवसायी को यदि जीएसटी के तहत रिटर्न भरने में समस्या होती है तो वे वाणिज्यकर कार्यालय में भी छुट्टी के दिनों में भी आकर जीएसटी के तहत रिटर्न भरने में आने वाली समस्या का समाधान करा सकते हैं.

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