कोर्ट के आदेश से अतिक्रमित भूमि को कराया गया खाली

थाना क्षेत्र की करीमनगर पंचायत के कचहरी गाछी में निजी जमीन से कोर्ट के आदेश से कब्जा हटवाया गया.

मोहिउद्दीननगर : थाना क्षेत्र की करीमनगर पंचायत के कचहरी गाछी में निजी जमीन से कोर्ट के आदेश से कब्जा हटवाया गया. जानकारी सोमवार को सीओ ब्रजेश कुमार द्विवेदी ने दी. उन्होंने बताया कि वाजिब हक रखने वाले भूस्वामी को दखल देहानी दिलवायी गयी. इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी. हालांकि, इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध जताया पर प्रशासन के समक्ष उनकी एक न चली. बताते चलें कि करीमनगर पंचायत के कचहरी गाछी स्थित अपनी निजी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर भूस्वामी शिव कुमार ने सिविल जज जूनियर मुंसिफ के कोर्ट में टाइटल सूट संख्या 8/2015 के तहत परिवाद दायर की थी. जिसमें हरेंद्र कुमार वगैरह को प्रतिवादी बनाया गया था. जिसमें भूमि संख्या 42,खेसरा 423 व रकबा तीन कट्ठे पर कब्जे कर लेने की बात बतायी गयी थी. जिसमें कोर्ट ने आदेश संख्या 1/2019 के तहत वास्तविक भूस्वामी के पक्ष में फैसला सुनाकर स्थानीय प्रशासन को दखल देहानी का निर्देश दिया. इस दौरान अंचल प्रशासन के द्वारा कई बार अतिक्रमणकारियों को जमीन खाली करने का नोटिस भेजा गया था. परन्तु उन लोगों ने इसे नजर अंदाज कर दिया. थक-हारकर भूस्वामी ने 2020 में कोर्ट में इजरायवाद दायर कर दी. दायर इजरायवाद के मुताबिक कोर्ट ने जमीन एडवोकेट कमिश्नर प्रतिनियुक्त करते हुए अंचलाधिकारी मोहिउद्दीननगर को बतौर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर हर हाल में जमीन खाली करने का आदेश दिया.

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By Prabhat Khabar News Desk

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