समस्तीपुर : नगर परिषद उपाध्यक्ष पद के चुनाव पर हाइकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दिया है. जिससे चुनाव को लेकर जारी कदमताल पर ब्रेक लग गया है. इस बीच कोर्ट ने संबंधित पदाधिकारियों को शपथ पत्र भी दायर करने को कहा है. ताकि पूरे प्रकरण का गहनतापूर्वक अवलोकन करने के बाद उस पर फैसला सुनाया जा सके.
इस मसले को लेकर हाइकोर्ट में आगामी 15 फरवरी को सुनवाई होनी है. नगर पार्षद अरुण प्रकाश ने बताया कि हाइकोर्ट के ताजा आदेश पत्र को जिलाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया गया है. बताते चलें कि नगर परिषद में रिक्त पड़े उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव कराने को लेकर आगामी छह फरवरी की तिथि निर्धारित की गयी थी. उधर, पदच्यूत हुए उपाध्यक्ष सुजय कुमार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपना पक्ष रखे जाने के लिए वक्त नहीं दिये जाने और अविश्वास को लेकर पार्षदों की ओर से प्राप्त पत्र के डेढ़ महीने बाद बैठक बुलाये जाने को गलत बताते हुए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया था.
जिसके बाद कोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करते हुए चुनाव को स्थगित करने का अंतरिम निर्देश जारी कर दिया. निवर्तमान उपाध्यक्ष सुजय कुमार ने बताया कि पारित प्रस्ताव गलत था. पार्षदों ने उन पर लगे आरोपों को सिद्ध नहीं किया. न ही उन्हें अपनी सफाई का मौका दिया गया. जिसके कारण उन्होंने न्यायालय की शरण ली है. उन्होंने विश्वास जताया कि कोर्ट से उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा.
