नौकरी की अधिकतम आयु सीमा अगले आदेश तक प्रभावी

समस्तीपुर : राज्य सरकार की नौकरियों के लिए विभिन्न कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा की अवधि 31 दिसंबर 2015 को ही समाप्त हो चुकी थी. लेकिन अब इस अवधि का विस्तार अगले आदेश तक के लिए कर दिया गया है. जिस कारण अब अगले आदेश तक राज्य सरकार की नौकरियों के लिए विभिन्न […]

समस्तीपुर : राज्य सरकार की नौकरियों के लिए विभिन्न कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा की अवधि 31 दिसंबर 2015 को ही समाप्त हो चुकी थी. लेकिन अब इस अवधि का विस्तार अगले आदेश तक के लिए कर दिया गया है. जिस कारण अब अगले आदेश तक राज्य सरकार की नौकरियों के लिए विभिन्न कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा प्रभावी रहेगा. इस संबंध में सूबे के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संकल्प जारी कर दिया गया है.

लिहाजा अब राज्य सरकार की सेवाओं, संवर्गों व पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा की वैधता तिथि अगले आदेश तक प्रभावी हो गया है. जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की सेवाओं, संवर्गों व पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में वर्ष 2006 में संशोधन किया गया था.

इसी साल अनारिक्षत वर्ग-पुरुष के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 37 वर्ष किया गया था. इसी प्रकार अन्य आरिक्षत कोटियों के लिए भी अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि की गई थी. जिसे 31.12.2010 तक के लिए प्रभावी किया गया था, लेकिन बाद में इस तिथि को बढ़ाकर 31.12.2015 तक के लिए प्रभावी कर दिया गया. एक बार पुन: इसे अगले आदेश तक के लिए प्रभावी कर दिया गया है.

बताते चलें कि सरकारी सेवाओं की सेवानिवृति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने व अन्य राज्यों में सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिये पिछड़े वर्गों की उम्र सीमा बिहार राज्य से अधिक होने के आलोक में राज्य सरकार की सेवाओं, संवर्गों व पदों पर सीधी भर्ती के लिए आरक्षण कोटिवार अधिकतम तय सीमा का निर्धारण मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से संकल्प सं.-1735 दिनांक 22.06.2006 के तहत किया गया था.
इस संकल्प के अनुसार राज्य सरकार की सेवाओं, संवर्गों व पदों पर सीधी भर्ती के लिए अनारिक्षत वर्ग-पुरु ष के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग व अतिपिछड़ा वर्ग की महिला व पुरु ष के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष, अनारिक्षत-महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिला व पुरुष के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित किया गया. निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 31.12.2010 तक के लिए प्रभावी बनाया गया था.
लेकिन बाद में इसे विभागीय संकल्प-ज्ञापांक 2530 दिनांक 29.06.2010 द्वारा 31.12.2015 तक के लिए विस्तारित किया गया. लेकिन एक बार फिर राज्य में बेरोजगारी की समस्या तथा बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उक्त अधिकतम आयु सीमा की मियाद को 31.12.2015 से आगे बढ़ाकर अगले आदेश तक के लिए प्रभावी कर दिया है. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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