प्रतिनिधि, समस्तीपुरचतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम प्रकाश ने सत्रवाद संख्या 101/13 की सुनवाई करते हुए दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के केवटा गांव स्थित कागपुर टोला निवासी टुनटुन राय, विनोद राय, भुखल राय, वोउधु राय, टोली राय को भादवि की धारा 302/34 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व पांच पांच हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं 341, 323 में एक एक वर्ष सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ साथ चलेगी. न्यायालय सूत्रों के अनुसार सूचक होरिल राय दलसिंहसराय थाना कांड 228/12 दर्ज कराकर आरोपित किया था कि विगत 25 फरवरी 12 को 8 बजे रात्रि में अपना बकाया मकान के आगे खरंजा सड़क पर पांच हजार की मांग की. जिसे अभियुक्तों ने एक राय कर लोहा के रॉड व लाठी से पीट कर जख्मी कर दिया. इलाज के क्रम में मौत हो गयी. अपर लोक अभियोजक शिव कुमार व बचाव पक्ष से रवींद्र कुमार सिन्हा ने अपना अपना पक्ष रखा था.
हत्या के मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
प्रतिनिधि, समस्तीपुरचतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम प्रकाश ने सत्रवाद संख्या 101/13 की सुनवाई करते हुए दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के केवटा गांव स्थित कागपुर टोला निवासी टुनटुन राय, विनोद राय, भुखल राय, वोउधु राय, टोली राय को भादवि की धारा 302/34 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व पांच पांच हजार रुपये अर्थ दंड […]
