समस्तीपुर : मोडल इंटर विद्यालय के अधिसूचित प्रधानाध्यापक हरि नारायण राय पर अब कार्रवाई तय है. बिहार माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक के द्वारा भेजे गये पत्र के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बीके ओझा ने कार्रवाई की पहल शुरू करने का निर्देश दिया है.
ताकि मुख्यालय को प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराया जा सके. बताते चलें कि अधिसूचित एचएम ने पूर्व पद का पूर्ण प्रभार सौंपे बिना विरमित होकर नवपदस्थापित पद पर योगदान दिया था. इससे पूर्व वे उच्च विद्यालय कपरूरीग्राम के एचएम थे. इनपर वित्तीय अनियमितता का भी आरोप है.
बार बार विभाग के द्वारा निर्देश दिये जाने के बाद भी अधिसूचित एचएम ने प्रभार का आदान प्रदान नियमानुसार नहीं किया.
जानकारी के अनुसार डीइओ कार्यालय के पत्रंक 1385 व ज्ञापांक 74 के माध्यम से श्री राय को पूर्व विद्यालय यानी उच्च विद्यालय कपरूरीग्राम का प्रभार सौंपने का निर्देश दिया गया था. लेकिन, आदेश का अनुपालन करने के बजाये उक्त एचएम ने विगत 14 फरवरी 14 को आवेदन देते हुए डीइओ पर वेतन बंद कर आर्थिक तंगी का सामना करने के लिए बाध्य करने जैसे आरोप लगाये थे.
इधर संयुक्त निदेशक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिसूचित एचएम पर उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने, विद्यालय का प्रभार नहीं सौंपने, स्वेच्छाचारिता बरतने एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने संबंधित आरोपों के लिए आरोप गठित कर प्रपत्र ‘क’ में सेवानिवृत्ति की तिथि एवं साक्ष्य/प्रदर्श के साथ तथ्यात्मक प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के दस दिनों के अंदर निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का आदेश डीइओ को दिया है.
ताकि आवश्यक कार्रवाई की जाये. इस संबंध में डीइओ ने बताया कि अधिसूचित एचएम ने बिना प्रभार सौंपे हुए विरमित हुए और नव पदस्थापित पद पर योगदान कर लिया जो विभागीय नियमों के विरुद्ध है. बताते चलें कि श्री राय का पदस्थापन एमजे उवि देवहार मधुबनी में हुआ था. लेकिन, आदेश में आंशिक संसोधन करते हुए उनका पदस्थापन मोडल इंटर विद्यालय में किया गया था.
