दलसिंहसराय . सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के प्रकोष्ठ में बुधवार को उजियारपुर थाना कांड संख्या 23/15 की अपहृता का बयान धारा 164 के तहत पुलिस ने दर्ज कराया. अपहृता ने अपने बयान में बताया कि विगत मार्च 14 को सरायरंजन के रायपुर मटियारा निवासी सह बहनोई राम प्रवेश सहनी के साथ माता पिता को बिना बताये अहमदाबाद चली गयी थी. मेरी बड़ी बहन को ये (बहनोई) प्रताडि़त करते थे. बहनोई से ही मेरा एक बच्चा 15 जनवरी 15 को पैदा हुई. जानकारी के अनुसार अपहृता के पिता ने बहला फुसलाकर शादी करने की नियति से अपने दामाद पर अपहरण करने का आरोप लगाया था. साथ ही बताया था कि बड़ी पुत्री को भी दामाद के द्वारा प्रताडि़त किया जाता था. जिसका मुकदमा कोर्ट में दायर किया गया था. दायर मुकदमा को उठाने के लिए उनकी पुत्री का अपहरण किया गया. वहीं अपहृता ने अपने ही बड़े दामाद संग रहने की बात कह परिजनों के साथ साथ सबको चौका दिया. एसडीजेएम ने अपहृता के इच्छा अनुसार बहनोई के घर जाने का आदेश दिया.
बहन को दगा दे बहनोई संग रचाई शादी
दलसिंहसराय . सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के प्रकोष्ठ में बुधवार को उजियारपुर थाना कांड संख्या 23/15 की अपहृता का बयान धारा 164 के तहत पुलिस ने दर्ज कराया. अपहृता ने अपने बयान में बताया कि विगत मार्च 14 को सरायरंजन के रायपुर मटियारा निवासी सह बहनोई राम प्रवेश सहनी के साथ माता […]
