रोसड़ा. स्थानीय उपकारा परिसर में शनिवार को विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार एसीजेएम कृष्णा प्रताप सिंह के नेतृत्व में ट्रायल के अधीन बंदी से संबंधित कोर्ट का आयोजन किया गया. इस अवसर पर एसीजेएम ने बंदियों को जानकारी दी कि जो अपने सजा का आधी सजा भुगत लिए हों उन्हें सीधे उच्चतम न्यायालय द्वारा सजायुक्त करने का प्रावधान है. इसके लिए वैसे बंदियों को 436 सीआरपीसी एक्ट का मापदंड पूरा करना होगा. कोर्ट कर्मी राजेश कुमार ने बताया कि इस जेल में इस तरह का एक भी सजायाफता बंदी नहीं है. जिस कारण डिस्पोजल नहीं हुआ. मौके पर काराधीक्षक ज्ञनिता गौरव, सहायक कारा अधीक्षक सुधीर कुमार के अलावे कोर्ट कर्मी ललन कुमार व राजेश कुमार मौजूद थे.
बंदी कोर्ट का हुआ आयोजन
रोसड़ा. स्थानीय उपकारा परिसर में शनिवार को विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार एसीजेएम कृष्णा प्रताप सिंह के नेतृत्व में ट्रायल के अधीन बंदी से संबंधित कोर्ट का आयोजन किया गया. इस अवसर पर एसीजेएम ने बंदियों को जानकारी दी कि जो अपने सजा का आधी सजा भुगत लिए हों उन्हें सीधे उच्चतम न्यायालय द्वारा […]
