अब उपडाकघरों में भी खुल सकेगा पीपीएफ खाता

समस्तीपुर. सार्वजनिक भविष्य निधि अर्थात पीपीएफ का खाता अब उप डाक घरों में भी खुल सकेगा. पहले यह खाता जहां सिर्फ प्रधान डाक घरों में ही खुलता था. वहीं अब इसके लिये उप डाकघरों को भी मान्यता दी गयी है. पीपीएफ खातों में 15 साल के निवेश को प्रवाधान है. 2014- 15 में सरकार पीपीएफ […]

समस्तीपुर. सार्वजनिक भविष्य निधि अर्थात पीपीएफ का खाता अब उप डाक घरों में भी खुल सकेगा. पहले यह खाता जहां सिर्फ प्रधान डाक घरों में ही खुलता था. वहीं अब इसके लिये उप डाकघरों को भी मान्यता दी गयी है. पीपीएफ खातों में 15 साल के निवेश को प्रवाधान है. 2014- 15 में सरकार पीपीएफ खातों पर 8.7 फीसदी का ब्याज प्रति वर्ष दे रही है. जिसमंे निवेश की सीमा को एक लाख से बढाकर 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है. आम व्यक्ति अपनी पत्नी व अवयस्क बच्चों का पीपीएफ खाता भी खुलवा सकेगा. इसके लिये न्यूनतम 500 रुपये का अंशदान की आवश्यकता होती है. चाहे नौकरी पेशा हो या कारोबारी कोई भी पीपीएफ खाता खुलवा सकता है. पीपीएफ के लिये वेतन से भी राशि कटवायी जा सकती है. खाता में कम से कम वर्ष में एक बार और अधिकतम 12 किश्तों में अंशदान हो सकती है. प्रधान डाकघर के जंसपर्क निरीक्षक शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि उप डाक घरों में पीपीएफ खाता खुलने की सुविधा बहाल होने से नये ग्राहकों को सुविधा होगी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >