वैशाली जिले का एक व्यवसायी ले जा रहा था रुपये
आचार संहिता उल्लंघन के तहत हुई कार्रवाई
मोरवा : हलई ओपी अध्यक्ष संदीप कुमार पाल ने गुरुवार को आचार संहिता उल्लंघन के खिलाफ एक व्यवसायी से दो लाख चालीस हजार रुपये जप्त किया है. वैशाली जिला अंतर्गत पातेपुर थाना निवासी रामेश्वर साह का पुत्र उमाशंकर शाह नाम का एक व्यवसायी अपने एक बोलेरो वाहन में दो लाख चालीस हजार रुपये साथ में लेकर जा रहा था.
ओपी अध्यक्ष संदीप कुमार पाल के नेतृत्व में चल रहे सघन वाहन चेकिंग के दौरान उक्त बोलेरो वाहन से जांच के दौरान यह राशि बरामद की गयी.
ओपी अध्यक्ष के अनुसार आचार संहिता के दौरान किसी भी व्यक्ति को भी पचास हजार रुपये से अधिक लेकर चलने की अनुमति नहीं है. अधिक राशि रहने पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है. ओपी अध्यक्ष द्वारा उक्त व्यवसाई से यह राशि जप्त कर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला आरक्षी अधीक्षक को इसकी सूचना दी गई है.
इसके साथ ही ओपी अध्यक्ष संदीप कुमार पाल ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सहअंचलाधिकारी भोगेंद्र प्रसाद यादव को बुला कर प्रतिवेदन देते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की है. दंडाधिकारी द्वारा जिला प्रशासन को अपेक्षित कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है.
