नगर परिषद शख्त, शहर में लगे अवैध होर्डिंग हटेंगे
समस्तीपुर : शहर में सड़क किनारे छतों व दीवारों पर कंपनियों के प्रचार-प्रसार के लिए लगाये गये अवैध होर्डिंग को हटाया जायेगा. नगर परिषद की ओर से इसके लिए अगले कुछ दिनों में शहर में अभियान चलाया जायेगा. होर्डिंग हटाने से साथ होर्डिंग से संबंधित कंपनी से जुर्माना भी वसूला जायेगा. नप सूत्रों की मानें, […]
समस्तीपुर : शहर में सड़क किनारे छतों व दीवारों पर कंपनियों के प्रचार-प्रसार के लिए लगाये गये अवैध होर्डिंग को हटाया जायेगा. नगर परिषद की ओर से इसके लिए अगले कुछ दिनों में शहर में अभियान चलाया जायेगा. होर्डिंग हटाने से साथ होर्डिंग से संबंधित कंपनी से जुर्माना भी वसूला जायेगा. नप सूत्रों की मानें, तो शहर को दो भागों में बांट कर कर्मियों को प्रतिनियुक्त करने की कवायद शुरू कर दी गयी है. साथ ही नगर परिषद थाने को प्रतिनियुक्त कर्मियों को पुलिस बल का सहयोग प्रदान करने के लिए भी पत्राचार करेगी.
शहर में बिना नगर परिषद की अनुमति के छतों व सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से होर्डिंग लगा दिया गया है. होर्डिंग लगाने वालों से पांच हजार या उससे अधिक रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा. होर्डिंग के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए शहर को दो भागों में बांटा गया है. उम्मीद जतायी जा रही है कि सितंबर माह के तीसरे सप्ताह में शहर के ताजपुर रोड, काशीपुर स्थित मुख्य सड़क मार्ग, बीएड कॉलेज रोड, सोनवर्षा चौक के इलाकों में अभियान चलाया जायेगा. अभियान चलाकर होर्डिंग हटाया जायेगा. जुर्माना की वसूली की जायेगी. इसके लिए नगर परिषद के नगर प्रबंधक को जिम्मेदारी दी गयी है.
बिना अनुमति होर्डिंग लगाना गैर कानूनी : नगर परिषद क्षेत्र में होर्डिंग, बैनर या किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार करने के लिए नगर परिषद से अनुमति लेना अनिवार्य है. इसके लिए नगर परिषद कर लेगी. बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 145 (1) के अनुसार भूमि, भवन, दीवार में होर्डिंग बिना अनुमति का नहीं लगाना है. अधिनियम के तहत यह गैर कानूनी है. इसके विरुद्ध नगर परिषद को जुर्माना वसूलने का अधिकार है.
होर्डिंग हटाने के साथ संबंधित कंपनियों से होगी जुर्माने की वसूली
शहर को दो भागों में बांट कर्मियों की होगी नियुक्ति
शहर में जहां-तहां विभिन्न कंपनियों के अवैध रूप से होर्डिंग लगा दिये गये हैं. ऐसे होर्डिंग को जब्त कर उसके प्रोपराइटर या फिर कंपनी के विरुद्ध जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जायेगी.
अरविंद कुमार, सिटी मैनेजर, नप, समस्तीपुर