तेजी से बढ़ रहा अतिक्रमण

समस्तीपुर : शहर में अतिक्रमण की समस्या से निजात के लिए हर स्तर से पहल होना आवश्यक है़ शहर में फुटकर दुकानदारों की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन इन्हें व्यवस्थित करने को लेकर नप द्वारा भी सकारात्मक पहल नहीं हो पा रही है़ नगर परिषद क्षेत्र के लगभग सभी बाजारों से लेकर सड़कों पर अतिक्रमणकारियों […]

समस्तीपुर : शहर में अतिक्रमण की समस्या से निजात के लिए हर स्तर से पहल होना आवश्यक है़ शहर में फुटकर दुकानदारों की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन इन्हें व्यवस्थित करने को लेकर नप द्वारा भी सकारात्मक पहल नहीं हो पा रही है़ नगर परिषद क्षेत्र के लगभग सभी बाजारों से लेकर सड़कों पर अतिक्रमणकारियों का बोलबाला बरकरार है़ समस्या बढ़ने पर नगर परिषद व प्रशासनिक स्तर पर संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं होपाया है़ यही वजह है कि शहर अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहा है़
अतिक्रमण हटाने के दौरान इन पर भी सख्ती बरती जाती है, लेकिन फिर स्थिति यथावत बनी रहती है़ शहर में बड़ी संख्या में फुटकर दुकानदार दुकान लगाते हैं. नप द्वारा इन्हें अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी जाती है, लेकिन इस दिशा में सकारात्मक पहल नहीं हो पाया है़ फुटकर दुकानदारों को व्यवस्थित किये जाने से शहर में जाम की समस्या से निजात मिल सकती है़
वेंडिंग जोन अधिनियम का नहीं मिल रहा लाभ : फुटपाथ दुकानदारों की मानें, तो नगर विकास विभाग व नगर परिषद की मनमानी व उपेक्षा के कारण फुटपाथ विक्रेताओं को वेंडिंग जोन अधिनियम का लाभ नहीं मिल रहा है़
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर दुकान लगाने वालों को आजीविका का अधिकार देने की व्यवस्था तय की है, क्योंकि अक्सर इन छोटे दुकानदारों को मारपीट व दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ता है. इन निर्देशों के तहत सरकार ने पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण व पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम व बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता नियमावली 2017 तैयार कर लिया है़ इस अधिनियम में नगर परिषद स्तर से नन वेंडिंग जोन व वेंडिंग जोन चिह्नित किये जाने की व्यवस्था है, जिस पर व्यापारियों, संबंधित दुकानदारों की आपत्तियां निस्तारित कर उसके लागू किये जाने के निर्देश है.
इस व्यवस्था के तहत नन वेंडिंग जोन में शहर के भीड़-भाड़ व जाम से जूझने वाले इलाके के साथ अस्पताल और स्कूल समेत तमाम महत्वपूर्ण स्थलों को शामिल किया जायेगा़ साथ ही वे वेंडिंग जोन भी चिह्नित किये जायेंगे, जिसमें फुटपाथ दुकान लगाने वालों के लिये स्थल निर्धारित किये जाने है़ रजिस्ट्रेशन कराने का भी प्रावधान है.

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