पॉक्सो मामले में दोषी युवक को पांच वर्ष की सश्रम कैद, 50 हजार जुर्माना

पॉक्सो मामले में दोषी युवक को पांच वर्ष की सश्रम कैद, 50 हजार जुर्माना

आठ वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ मामले में दोषी को सजा, पीड़िता को मिलेगा मुआवजा सहरसा. स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में दोषी करार दिए गये युवक को सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 सह स्पेशल न्यायाधीश पॉक्सो राकेश कुमार राकेश की अदालत ने बख्तियारपुर थाना क्षेत्र से जुड़े मामले में यह फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी रवि कुमार पासवान को भारतीय दंड संहिता की धारा 354बी के तहत दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इसके अतिरिक्त पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत चार वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 12 के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी. न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. साथ ही आरोपी द्वारा पूर्व में बिताई गई हिरासत अवधि का समायोजन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत किया जायेगा. अदालत ने जुर्माने की कुल 50 हजार रुपये की राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया है. इसके अलावा पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दो लाख रुपये उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है. स्पेशल पीपी सिवेंद्र प्रसाद ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान सूचक एवं अनुसंधानकर्ता सहित कुल छह गवाहों की गवाही कराई गयी. यह घटना 18 जनवरी 2022 की है. अभियोजन के अनुसार, आठ वर्षीय बच्ची घर के सामने स्थित बगीचे में प्रतिदिन की तरह गाय को रोटी देने गई थी, तभी घटना हुई थी.

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