शराब तस्कर को पांच वर्ष करावास व एक लाख का सुनाया जुर्माना

शराब तस्कर को पांच वर्ष करावास व एक लाख का सुनाया जुर्माना

सहरसा. व्यवहार न्यायलय श्री मौसमी सिंह, विशेष न्यायधीश उत्पाद अधिनियम मौसमी सिंह ने शनिवार को विशेष वाद संख्या-109/2019 के तहत एक शराब तस्कर को सजा सुनाई. तस्कर प्रमोद चौधरी पिता स्व बुधन चौधरी बनगांव थाना बनगांव को उत्पाद अधिनियम के तहत पांच वर्ष का कारावास एवं एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से राजीव रंजन पाण्डेय द्वारा पक्ष रखा गया. इनके पास से पांच लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया था. मारपीट व लूटपाट मामले के दो अभियुक्त गिरफ्तार पतरघट. स्थानीय थाना पुलिस द्वारा शुक्रवार को समकालीन अभियान के तहत मारपीट व लूटपाट मामले के दो नामजद प्राथमिक अभियुक्त को गुप्त सूचना के आधार पर उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. थाना अध्यक्ष अजय कुमार पासवान ने बताया कि मारपीट व लूटपाट मामले के नामजद प्राथमिक अभियुक्त तिलाठी बस्ती निवासी मानो रहमान उर्फ जियाउर्रहमान एवं मो छोटू उर्फ इम्तियाज आलम को गुप्त सूचना के आधार पर एसआई वरूण कुमार शर्मा ने पुलिस बल के सहयोग से गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायिक हिरासत में सहरसा भेज दिया.

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By Prabhat Khabar News Desk

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