घरेलू गैस सिलिंडरों का व्यावसायिक या सार्वजनिक कार्यों में उपयोग दंडनीय अपराध सहरसा . एलपीजी गैस वितरण की वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति, अनियमितता व जिलाधिकारी के निर्देश को लेकर जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार ने रविवार को अपने कार्यालय वेश्म में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने आगामी लग्न एवं शादी-विवाह के सीजन को देखते जिले में एलपीजी सिलिंडरों की सुचारू आपूर्ति व नियम सम्मत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किया है. इसके तहत तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों आईओसीएल, बीपीसीएल एवं एचपीसीएल को निर्देशित किया गया है कि शादी-विवाह, मृत्यु भोज व अन्य सार्वजनिक आयोजनों के कारण बढ़ती डिमांड को देखते वे सरकार के आदेश के आलोक में पर्याप्त मात्रा में कॉमर्शियल सिलिंडर मंगाकर अपनी विभिन्न एजेंसियों में भंडारित करना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि शादी विवाह जैसे किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में केवल कॉमर्शियल सिलिंडरों का ही प्रयोग करना अनिवार्य है. घरेलू गैस सिलिंडरों का व्यावसायिक या सार्वजनिक कार्यों में उपयोग दंडनीय अपराध है. विशेष आयोजनों के लिए कॉमर्शियल सिलिंडर प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन की अनुशंसा व अनुमति अनिवार्य है. बिना पूर्व अनुमति के बड़े कॉमर्शियल सिलिंडर का वितरण नहीं किया जा सकेगा. आम नागरिकों की सुविधा के लिए यह निर्धारित किया गया है कि पांच किलोग्राम सिलिंडर बिना किसी जिला प्रशासन की विशेष अनुमति के प्राप्त किया जा सकता है. जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों एवं उत्सव आयोजकों से अपील की है कि वे सरकारी नियमों का पालन करें एवं मांगलिक कार्यों में केवल निर्धारित कॉमर्शियल सिलिंडरों का ही उपयोग करें. जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा या कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके.
सार्वजनिक कार्यक्रम में केवल कॉमर्शियल सिलिंडरों का ही प्रयोग करना अनिवार्य
कॉमर्शियल सिलिंडरों का ही प्रयोग करना अनिवार्य
