शहर में चल रहा तीन हजार ऑटो

लापरवाही से जा सकती है यात्री की जान सहरसा : ऑटो चालकों की मनमर्जी से जिले के किस भाग में बड़ा हादसा हो जाये और निर्दोष यात्रियों की जान चली जाये यह कोई नहीं कह सकता. दरअसल इस जिले में भी बेतरतीब तरीके से नियम की अनदेखी कर ऑटो का परिचालन होता है. इस दौरान […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 19, 2017 5:38 AM

लापरवाही से जा सकती है यात्री की जान

सहरसा : ऑटो चालकों की मनमर्जी से जिले के किस भाग में बड़ा हादसा हो जाये और निर्दोष यात्रियों की जान चली जाये यह कोई नहीं कह सकता. दरअसल इस जिले में भी बेतरतीब तरीके से नियम की अनदेखी कर ऑटो का परिचालन होता है. इस दौरान न सिर्फ निजी लाइसेंस पर व्यावसायिक वाहन चलाते हैं बल्कि क्षमता से अधिक यात्रियों को बिठाया जाता है. प्रशासन कभी कभार इन पर जुर्माना की वसूली कर अपनी जिम्मेदारी को निभाने की रश्म अदायगी कर लेता है.
बगैर लाइसेंस के वाहन चलाते हैं चालक
जिले में तीन हजार से अधिक ऑटो निबंधित हैं. इनमें लगभग 1000 चालक ही व्यावसायिक लाइसेंस पर वाहन का परिचालन करते हैं. शेष ऑटो के चालक बिना लाइसेंस अथवा निजी लाइसेंस पर वाहन चलाते हैं. लगभग पचास फीसदी ऑटो का परिचालन बगैर वैध लाइसेंस के होता है. पकड़े जाने पर इनसे रकम जुर्माना के तहत भरना पड़ता है.
कई मोड़ हैं खतरनाक
शहर में कई ऐसे खतरनाक मोड़ है जहां ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता है. इनमें शहीद चौक(चांदनी चौक) व पंचवटी के बीच में वाहनों की गति ज्यादा रहती है. जहां कई घटनाएं हो चुकी है. इसी प्रकार रहमान चौक, हॉस्पिटल चौक के नजदीक खतरनाक मोड़ है. इन जगहों पर ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं रहने के कारण आये दिन दुर्घटना होती रहती है.
क्षमता से अधिक यात्री
सड़क पर व्यावसायिक वाहन के रूप में चलने वाला ऑटो में क्षमता से दोगुणा या तिगुना यात्री को बिठाया जाता है. छोटे ऑटो में ड्राइवर सहित तीन यात्री आगे व आठ यात्री पीछे बैठते हैं. जबकि बड़े ऑटो में 10 से 12 यात्री तक सफर करते हैं.
क्षमता से अधिक यात्री ढोने पर जुर्माना
क्षमता से अधिक यात्री को ढ़ोने पर वाहनों से मोटे रकम के जुर्माना का प्रावधान है. मोटर एक्ट के नये संशोधन के अनुसार सीट से अधिक यात्री को बिठाने पर बस, सिटी राइड एवं मिनी बस पर प्रति यात्री एक हजार रुपया जुर्माना का प्रावधान है. वहीं यातायात उल्लंघन के मामले में क्षमता से अधिक यात्री बिठाने पर ऑटो पर 300 रुपये प्रति व्यक्ति के जुर्माना का प्रावधान है. वहीं मोटर साइकिल पर ट्रिपल लोड के मामले 900 रुपये जुर्माना का प्रावधान है.

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