मधेपुरा : गिद्धा पंचायत के चंपानगर गांव में पिछले साल सात अप्रैल को एक बच्ची की पटक कर हत्या मामले के आरोपी अजय चौहान को अपर सत्र न्यायाधीश जोगेश नारायण सिंह ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है
बड़ी बात यह कि घटना के एक माह के अंदर आरोपी को सजा सुना दी गयी. घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के चंपानगर गांव में एक महिला अपनी एक वर्षीय पुत्री के साथ सोयी हुई थी. इसी दौरान ग्रामीण अजय कुमार और मुकेश कुमार ने उक्त महिला के साथ बलात्कार का प्रयास किया था. बच्ची के जग जाने पर अजय ने उसकी हत्या कर दी थी.
इस कांड का दूसरा आरोपी मुकेश अब भी फरार है. पीड़ित महिला के ससुर गंगा चौहान के बयान पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए यथाशीघ्र मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मधेपुरा के न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया. सत्र विचारण के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार ने मामले को अपर सत्र न्यायाधीश तदर्थ न्यायालय चतुर्थ मधेपुरा योगेश नारायण सिंह के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया.
जहां अभियोजन साक्ष्य के तौर पर नौ लोगों का परीक्षण व प्रति परीक्षण किया गया. बचाव साक्ष्य के तौर पर चार लोगों ने गवाही दी. कुल 13 गवाहों के आधार पर उम्र कैद, अर्थदंड, सात व तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. सभी सजा एक साथ चलेगी.
* हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद
* पिछले साल सात अप्रैल को अभियुक्त ने दिया था वारदात को अंजाम
* गिद्धा पंचायत के चंपानगर गांव में घटी थी घटना
