सहरसा : शिक्षा विभाग के जिला स्थापना कार्यालय में कार्यरत रहे लिपिक जिवेंद्र झा को शिक्षकों के गलत स्थानांतरण को लेकर तत्काल प्रभाव से आरडीडीई ने निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में उनका कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय सुपौल रखा है.
जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मधेपुरा में पदस्थापित लिपिक जिवेंद्र झा जो पूर्व में शिक्षा विभाग के स्थापना कार्यालय सहरसा में प्रतिनियुक्त थे. उस दौरान उन्होंने 32 प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों का स्थानांतरण डीपीओ स्थापना के द्वारा कराया था. गलत स्थानांतरण के आलोक में अधिवक्ता विपिन कुमार सिंह द्वारा परिवाद दायर किया गया था. दायर परिवाद के आलोक में आरडीडीई डॉ तकीउद्दीन आमद ने लिपिक श्री झा सहित सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था.
जिसमें लिपिक श्री झा परिसर में मौजूद रहते हुए भी अपना पक्ष रखने नहीं पहुंचे. जिसे देखते हुए आरडीडीई ने डीपीओ स्थापना को लिपिक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया था. लिपिक श्री झा द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से असंतुष्ट रहने के बाद क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक डॉ अहमद ने गुरूवार को तत्काल प्रभाव से लिपिक श्री झा को निलंबित कर दिया है.
