एनएच 107 के जमीन अधिग्रहण के लिए अभिलेख करें अपडेट

सहरसा : जिला पदाधिकारी डॉ शैलजा शर्मा की अध्यक्षता में आज जिला लोक शिकायत निवारण की बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में हुई. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम अंतर्गत अंचलाधिकारी महिषी, सौर बाजार, पतरघट, थानाध्यक्ष महिषी, सहरसा सदर, जलई, बिहरा, सिमरी बख्तियारपुर आदि को प्राधिकार द्वारा विभिन्न कारणों से आर्थिक रूप से दंडित किया गया है. […]

By Prabhat Khabar Print Desk | June 21, 2018 12:12 AM

सहरसा : जिला पदाधिकारी डॉ शैलजा शर्मा की अध्यक्षता में आज जिला लोक शिकायत निवारण की बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में हुई. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम अंतर्गत अंचलाधिकारी महिषी, सौर बाजार, पतरघट, थानाध्यक्ष महिषी, सहरसा सदर, जलई, बिहरा, सिमरी बख्तियारपुर आदि को प्राधिकार द्वारा विभिन्न कारणों से आर्थिक रूप से दंडित किया गया है. जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को दंड की राशि शीघ्र जमा करने का निर्देश देते कहा कि आगे से ऐसी परिस्थिति नहीं आने दें,

जिससे कि आपको दंडित होना पड़े. शनिवार को अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष की थानास्तरीय बैठक की कार्रवाई निश्चित रूप से अपलोड करें. उन्होंने कहा कि एनएच 107 के अंतर्गत जिला के 16 मौजा में कुल 208.3740 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है. इसमें सोनवर्षा अंचल में तीन मौजा, बनमा ईटहरी में एक मौजा, सिमरी बख्तियारपुर में तीन मौजा तथा कहरा में नौ मौजा अंतर्गत 1290 प्लॉट का अधिग्रहण होना है.

जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचल अधिकारी को सभी 1290 प्लॉट के भू-अभिलेख को अप टू डेट करने का निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त सिमरी बख्तियारपुर में आइटीआइ के लिए लगभग तीन एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश उन्होंने सिमरी बख्तियारपुर व सलखुआ के अंचल अधिकारी को दिया. पतरघट के सीओ को ब्लॉक सह अंचल कार्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

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