सहरसा : सुपर मार्केट में चल रहे बाकी बचे 36 दुकानों को सदर एसडीओ सौरभ जोड़वाल ने नोटिस जारी किया है. दिये नोटिस में उन्होंने कहा कि आवंटन के अनुसार प्रतिमाह सात तारीख तक राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था व दो माह तक लगातार राशि नहीं जमा करने पर दुकान को खाली कर देने की शर्त थी. इन 36 दुकानदारों द्वारा कई वर्षों से राशि जमा नहीं करायी गयी.
जिसको लेकर नोटिस जारी करते कहा कि कई वर्षों से किराया नहीं जमा करने के कारण आवंटन स्वत: रद्द हो चुका है व पुन: दुकान की बंदोबस्ती करने पर समिति द्वारा विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि नोटिस जारी के एक सप्ताह के अंदर दुकान खाली करते हुए स्पष्टीकरण दें. असंतोषजनक स्पष्टीकरण की स्थिति में बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर सारे खर्च की वसूली की जायेगी.
