बच्चे ने पहुंचाया जेल, तो खुलीं सबकी आंखें

सासाराम (नगर) : पहले पैसे की लोभ में अपने छह माह के बच्चे को बेचा. ममता जगी. तो अपने बच्चे की मांग करने लगी. मामला पुलिस तक पहुंचा तो जेल जाना पड़ गया. शुक्रवार को जेल जाते समय पलामू के जपला चौबे गांव की सुनीता देवी ने कहा कि में पैसे की लोभ में बहक […]

सासाराम (नगर) : पहले पैसे की लोभ में अपने छह माह के बच्चे को बेचा. ममता जगी. तो अपने बच्चे की मांग करने लगी. मामला पुलिस तक पहुंचा तो जेल जाना पड़ गया. शुक्रवार को जेल जाते समय पलामू के जपला चौबे गांव की सुनीता देवी ने कहा कि में पैसे की लोभ में बहक गयी थी, जिसका मुझे सजा मिल रहा है. इस मामले में बच्चा बेचने खरीदने व मध्यस्थता करने वाली तीन महिलाओं को पुलिस गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दी. जेल जाने से पहले बच्चा खरीदने वाली महिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के नंद गांव निवासी प्रिया पांडेय ने बताया कि एक माह पहले की बात है.

मेने सुन रखा था कि बिहार के सरकारी व निजी अस्पताल में आसानी से बच्चा मिल सकता है. अपनी निःसंतान बहन लता पांडेय के लिए एक बच्चा लेने सासाराम अस्पताल पहुंची. जहां मुझे संझौली निवासी सियामुनी देवी से मुलाकात हुई. बातों बात में मैंने अपनी इच्छा बतायी. मैने कहा कि अगर आप मुझे एक बच्चा दिला देंगी, तो मैं पांच लाख रुपये तक खर्च कर सकती हूं. सियामुनी ने मेरा मोबाइल नंबर ले कर कहा कि कल मैं बताऊंगी. अगले दिन उसने एक महिला सुनीता देवी को ले कर आयी. बच्चा भी साथ में था. सौदा तीन लाख में तय हो गया. मैं 50 हजार एडवांस दे कर वापस गाजियाबाद एक सप्ताह बाद पैसे की इंतजाम कर सासाराम आयी और पूरे पैसे दे कर बच्चे को अपने साथ ले गयी. 10 दिन बाद सुनीता व सियामुनी मेरे मोबाइल पर फोन कर बच्चे की मांग करने लगी. साथ ही धमकी देते हुए कहने लगी अगर मेरा बच्चा वापस नहीं लौटायी तो तुम्हारे विरुद्ध पुलिस के पास हमलोग जायेगी. डर से मैं वापस बच्चे को ले कर सासाराम पुलिस से आपबीती सुनायी, तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर जेल भेज रही है. मेरा तो पैसा भी गया और बदले में जेल जाना पड़ रहा है.

वहीं मध्यस्थता करने वाली महिला सियामुनी देवी ने बताया कि थोड़े से पेसे की लालच में पड़ कर मैं दोनों में बात करायी थी. सब ठीक चल रहा था. बच्चा देने के 10 दिन बाद सुनीता मुझे धमकाने लगी. मेरा बच्चा वापस दिलाओ नहीं तो मैं तुम पर केस कर दूंगी. जबकि, सुनीता प्रिया पांडेय से तीन लाख रुपया मेरे सामने ली है. पुलिस तीनों महिलाओं को भादवि की धारा 317 व बाल संरक्षण अधिनियम वर्ष 2000 के धारा 23 व ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट 2 के तहत जेल भेज दी. चूंकि हमारे देश की संविधान में बच्चा बेचने व खरीदना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है. वहीं बच्चा बेचने के लिए गुमराह करना उससे भी बड़ा अपराध है.
गाजियाबाद की प्रिया पांडेय अपनी बहन की सुनी गोद भरने के लिए खरीद ले गयी बच्चा
सासाराम सदर अस्पताल में संझौली की सियामुनी देवी से हुई बात
सियामुनी ने एक दिन बाद ही सुनीता को खोज कर तय कराया मामला
तीन लाख रुपये में मामला तय
सुनीता के दबाव ने कराया मामले का खुलासा

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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