टीडीएस कटौती के साथ जमा करने की जिम्मेवारी संस्थान की

सरकारी संस्थानों के डीडीओ को बताया गया टीडीएस कटौती का गुर इनकम टैक्स विभाग ने रोहतास महिला कॉलेज में आयोजित किया सेमिनार सासाराम (ग्रामीण) : टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने शुक्रवार को रोहतास महिला कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया. सेमिनार में सरकारी संस्थानों के डीडीओ (डाइंग डिस्वर्स ऑफिसर) […]

सरकारी संस्थानों के डीडीओ को बताया गया टीडीएस कटौती का गुर

इनकम टैक्स विभाग ने रोहतास महिला कॉलेज में आयोजित किया सेमिनार
सासाराम (ग्रामीण) : टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने शुक्रवार को रोहतास महिला कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया. सेमिनार में सरकारी संस्थानों के डीडीओ (डाइंग डिस्वर्स ऑफिसर) को टीडीएस कटौती करने से संबंधित जानकारी दी गयी. आयकर निरीक्षक, गया अंजनी कुमार ने कहा कि सरकारी संस्थानों, स्कूल, बीमा कंपनी व निजी कंपनी में कार्य करने वाले लोगों से उनके आय पर टीडीएस की कटौती का प्रावधान है. टीडीएस कटौती के साथ उसे सरकारी खाते में जमा करने की जिम्मेदारी संस्थान की होती है. इसके लिए समय निर्धारित है.
उन्होंने बताया कि विभिन्न मदों पर अलग-अलग टीडीएस की कटौती होती है. टीडीएस के भुगतान व कटौती के लिए कोई भी व्यक्ति संयुक्त आयकर आयुक्त टीडीएस परिक्षेत्र एक या आयकर अधिकारी टीडीएस, वार्ड गया से संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं. मौके पर सहकारिता पदाधिकारी निकेश कुमार, प्रमोद कुमार, वकारूज्जमा, उमेश्वर प्रसाद, जितेंद्र कुमार, लक्ष्मी कुमार, कमलेश कुमार, उर्मिला कुमारी, उमेश पांडेय आदि उपस्थित थे.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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