सासाराम : सीजेएम अली अहमद की अदालत ने शनिवार को शिवसागर(बड्डी) थाना क्षेत्र के कुसुम्हा गांव निवासी दीनानाथ खरवार की जमानत अर्जी खारिज कर दी. बताया जाता है कि दरिगांव थाना पुअनि महेश्वर महथा ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जानकारी के अनुसार, 18 जून 2015 को उग्रवादियों के जंगल से आने की सूचना पर पुलिस द्वारा छापेमारी की गयी थी. पुलिस को देखते ही नक्सली अंधाधुंध पुलिस बल पर फायर करने लगी थी.
इसी दौरान एक व्यक्ति लक्ष्मी सिंह पुलिस की वर्दी में हथियार के साथ पकड़ा गया था. पूछताछ के क्रम में पकड़े गये व्यक्ति ने अपने साथियों का नाम बताया था जिस में दीनानाथ खरवार का भी नाम था . न्यायालय द्वारा शनिवार को सुनवाई के पश्चात अभियुक्त की जमानत खारीज कर दी गयी.
