किशोरियों के अपहर्ता की जमानत अर्जी खारिज

सासाराम (कोर्ट) : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अली अहमद की अदालत ने किशोरियों के अपहरण के आरोपी सोनु कुमार गोंड की जमानत अर्जी खारिज कर दिया. गौरतलब है कि सासाराम थाना कांड संख्या 772/16 में अपहृता के पिता दलेलगंज निवासी ददन सिंह द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 30 जून, 2016 को उनकी दो बेटियों मंजीत कौर […]

सासाराम (कोर्ट) : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अली अहमद की अदालत ने किशोरियों के अपहरण के आरोपी सोनु कुमार गोंड की जमानत अर्जी खारिज कर दिया. गौरतलब है कि सासाराम थाना कांड संख्या 772/16 में अपहृता के पिता दलेलगंज निवासी ददन सिंह द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 30 जून, 2016 को उनकी दो बेटियों मंजीत कौर व काजल कौर को टेनी कुमार और राजू कुमार ने गलत नियत से अपहरण कर लिया था. पुलिस अनुसंधान के क्रम में अप्राथमिकी आरोपित सोनू कुमार गोंड की इस कांड में संलिप्तता को पाया था. सोनू कुमार गोंड 14 जुलाई को ही न्यायिक अभिरक्षा में सासाराम मंडल कारा में बंद है.

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