कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई
मनमानी करना व कोर्ट का आदेश नहीं मानना पड़ा भारी
सासाराम (कोर्ट) : एसजेएम नौ बसंत कुमार की अदालत ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने व कानून से अलग अपनी मनमानी करने के मामले में शिवसागर थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है. आदेश की प्रति एसपी रोहतास व ट्रेजरी आॅफिसर सासाराम को भेज दिया है.
गौरतलब है कि शिवसागर थाने के डुमरी निवासी किसान रामाश्रय सिंह ने तोरना निवासी जोखन सिंह पर कोर्ट ने परिवार दायर किया था. इसमें बताया गया था कि वह किसान हैं व आरोपित अनाज की खरीद बिक्री करता है. उन्होंने 13 दिसंबर, 2013 को मुदालय को 1,14,750 रुपये का धान दिया था. मुदालय द्वारा 25 जून, 2014 को एक लाख का चेक दिया गया था, जो बाउंस हो गया़ उक्त मामले में कोर्ट ने 11 दिसंबर, 2014 को संज्ञान लिया था.
उक्त मामले में अभियुक्त की अग्रिम जमानत अर्जी एडीजे तीन की कोर्ट ने 23 फरवरी, 2015 को खारीज कर दी थी. तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा कानून को ताख पर रखते हुए 14 अक्तूबर, 2015 को थाना से ही जमानत दे दिया गया. जो की कानून से परे है. कोर्ट द्वारा एसपी के माध्यम से चार नवंबर, 2015 को शोकॉज किया गया.
परंतु, थानाध्यक्ष द्वारा कोई जबाब नहीं दिया गया. पुन: 19 दिसंबर, 2015 को एसपी के माध्यम से रिमाइंडर भी भेजा गया. लेकिन, उसका कोई जबाब नहीं मिला. अंत में शिवसागर थानाध्यक्ष द्वारा कोर्ट के आदेश के प्रति निष्क्रीयता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गयी है.
